डिशोनर की सूचना क्या है?
अनादर का एक नोटिस एक औपचारिक नोटिस है जिसमें कहा गया है कि बैंक जो चेक या ड्राफ्ट प्रस्तुत करता है, वह उपकरण का सम्मान नहीं करेगा। उपकरण के धारक या प्रस्तुतकर्ता को बेईमानी की सूचना दी जा सकती है। इसे जारी करने वाले संस्थान को भी दिया जा सकता है।
दिशोर की सूचना को समझना
उदाहरण के लिए, व्यक्ति A व्यक्ति B को एक चेक लिखता है, लेकिन व्यक्ति A को चेक का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त धनराशि है। जब व्यक्ति बी अपने बैंक खाते में उस चेक को जमा करने का प्रयास करता है, तो पर्सन बी के बैंक ने यह कहते हुए कि वह अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक का भुगतान नहीं करेगा, बेईमान की सूचना के साथ व्यक्ति ए के बैंक को वापस कर देता है। व्यक्ति ए अब चेक की राशि के लिए उत्तरदायी है, और, दूसरी बात, व्यक्ति ए बैंक है।
एकसमान वाणिज्यिक कोड
बेईमानी के नोटिस का निर्माण यूनिफ़ॉर्म कमर्शियल कोड (UCC) के अनुच्छेद 3 द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो कई समान कृत्यों में से एक है जो सभी 50 अमेरिकी राज्यों, अमेरिकी क्षेत्रों और कोलंबिया जिले में वाणिज्यिक लेनदेन को नियंत्रित करने वाले कानूनों को मानकीकृत करने के लिए मौजूद है। । अनुच्छेद 3 चेक और प्रोमिसरी नोट्स सहित परक्राम्य उपकरणों के उपयोग को नियंत्रित करता है।
दिशोर की पर्याप्त सूचना
अनुच्छेद 3, UCC की धारा 503 के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक, लिखित या मौखिक संचार सहित "किसी भी व्यावसायिक रूप से उचित साधनों द्वारा" बेईमानी की सूचना दी जा सकती है। जब तक यह जारी किया जाता है और एक उचित और पेशेवर तरीके से दिया जाता है, तब तक नोटिस को महत्व दिया जाता है। बेईमान की सूचना को नोटरी पब्लिक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसे वितरित कर सकता है। कोई भी सूचना जो तुरंत वितरित की जाती है वह पूरी तरह से उपकरण के समर्थन के दायित्व का निर्वहन करती है।
बेईमान की एक उचित रूप से निष्पादित सूचना को अपमानित किए जाने वाले साधन की पहचान करनी चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि उक्त साधन को सम्मानित, स्वीकार या भुगतान नहीं किया जा रहा है। एक इंस्ट्रूमेंट की वापसी जो संग्रह के लिए बैंक को दी गई है, अपर्याप्त धन की पर्याप्त सूचना के रूप में काम कर सकती है, जैसे कि अपर्याप्त धन के लिए चेक की वापसी।
दिशोर की सूचना के लिए समय सीमा
अनुच्छेद 3, UCC की धारा 503 में कहा गया है कि जब कोई बैंक संग्रह के लिए एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लेता है, तो उसे बैंकिंग दिवस के अगले दिन की आधी रात से पहले बेईमानों को नोटिस देना होगा, जिस दिन बैंक को इंस्ट्रूमेंट की बेईमानी की सूचना मिलती है। "यदि कोई अन्य व्यक्ति संग्रह के लिए एक उपकरण लेता है, तो उन्हें उपकरण के अनादर के 30 दिनों के भीतर बेईमानी का नोटिस देना होगा।
