एक बीमा अनुग्रह अवधि प्रीमियम के बाद की एक निर्धारित राशि है, जिसके कारण एक पॉलिसीधारक बिना कवरेज लैपिंग के प्रीमियम भुगतान कर सकता है। बीमा अनुग्रह अवधि बीमाकर्ता और नीति प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकती है। बीमा पॉलिसी के आधार पर, अनुग्रह अवधि 24 घंटे या 30 दिनों तक कम हो सकती है। बीमा अनुग्रह अवधि में दी गई समय की राशि बीमा पॉलिसी अनुबंध में इंगित की गई है। नियत तारीख के बाद भुगतान करने से बीमा कंपनी से वित्तीय जुर्माना लग सकता है।
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बीमा अनुग्रह अवधि पॉलिसीधारकों को प्रीमियम भुगतान में देरी होने पर तुरंत कवरेज खोने से बचाती है। बीमा अनुग्रह अवधियों को कवर करने वाले नियम, जिनमें शामिल हैं कि उन्हें कितने समय तक नीतिगत प्रकारों में रहना चाहिए, राज्यों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। कुछ राज्य बीमाकर्ताओं को तुरंत पॉलिसीधारकों को छोड़ने की अनुमति दे सकते हैं, बिना उन्नत नोटिस के अगर प्रीमियम समय पर भुगतान नहीं किया जाता है।
बीमा कंपनियां चाहती हैं कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए बीमा अनुग्रह अवधि यथासंभव कम हो, जिसमें उन्हें प्रीमियम भुगतान नहीं मिला है, लेकिन फिर भी उन्हें नुकसान को कवर करना है। जब तक बीमा अनुग्रह अवधि लागू होती है, बीमाकर्ता पॉलिसीधारक को प्रस्तुत किसी भी सेवा के लिए प्रदाताओं को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा।
यदि भुगतान न करने के कारण बीमा पॉलिसी रद्द कर दी जाती है, तो भुगतान करने के लिए रद्द की गई नीति को लागू करने के लिए कोई कमियां नहीं हैं और आपको पूरी आवेदन प्रक्रिया फिर से करनी होगी।
एक बीमा अनुग्रह अवधि का उदाहरण
एक घर के मालिक पर विचार करें जिसमें बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र में उनके घर पर बाढ़ बीमा पॉलिसी है। पॉलिसी प्रीमियम देय तिथि 1 अप्रैल निर्धारित है, और गृहस्वामी को अतिरिक्त वर्ष के लिए कवरेज करने के लिए प्रीमियम का भुगतान करना होगा। गृहस्वामी 28 मार्च को एक चेक लिखता है, लेकिन मेल में डालना भूल जाता है, केवल 3 अप्रैल को गलती का एहसास होता है। 4 अप्रैल को, बाढ़ से तहखाने को काफी नुकसान होता है। यदि पॉलिसी में बीमा अनुग्रह अवधि नहीं थी, तो बीमाकर्ता 2 अप्रैल को व्यपगत कवरेज पर विचार करेगा और बाढ़ से होने वाली क्षति को कवर नहीं करेगा। यदि पॉलिसी में एक अनुग्रह अवधि होती है जो 3 अप्रैल तक बढ़ जाती है, तो पॉलिसी बाढ़ की क्षति को कवर करेगी।
