एसईसी फॉर्म 15-12 जी क्या है
SEC फॉर्म 15-12G एक ऐसा रूप है जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज अधिनियम की धारा 13 और 15 (डी) के अनुसार रिपोर्ट दर्ज करने के लिए धारा 12 (जी) या ड्यूटी के निलंबन के नोटिस के तहत सुरक्षा के एक वर्ग के पंजीकरण के प्रमाणीकरण की अनुमति देता है। 1934 का।
ब्रेकिंग एसईसी फॉर्म 15-12G
एसईसी फॉर्म 15-12 जी 1934 के प्रतिभूति विनिमय अधिनियम की धारा 12 (जी), 13 और 15 (डी) के संदर्भ में प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) द्वारा प्रदान किया गया है। प्रपत्र जारीकर्ताओं को एक पंजीकृत सुरक्षा वर्ग की समाप्ति या एसईसी अनिवार्य रिपोर्ट दाखिल करने के लिए शुल्क के निलंबन की अनुमति देता है।
1934 का प्रतिभूति विनिमय अधिनियम
1934 का प्रतिभूति विनिमय अधिनियम एक विधायी आंदोलन का हिस्सा था जिसने 1929 की दुर्घटना के बाद पारदर्शिता और वित्तीय बाजार व्यापार बुनियादी ढांचे की दक्षता बढ़ाने की मांग की। 1934 के प्रतिभूति विनिमय अधिनियम ने प्रतिभूति और विनिमय आयोग बनाया और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में निवेश उद्योग में सभी प्रकार के लेनदेन की निगरानी के लिए व्यापक अधिकार दिए।
खुले एक्सचेंजों पर सार्वजनिक रूप से व्यापार करने की मांग करने वाले सभी प्रतिभूतियों को एसईसी के साथ पंजीकृत होना चाहिए। 1933 के प्रतिभूति अधिनियम, 1934 के प्रतिभूति विनिमय अधिनियम और 1940 के निवेश कंपनी अधिनियम में निगमों और प्रबंधित निधियों के लिए विस्तृत पंजीकरण आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार की गई है। ये तीनों विधियां कंपनी पंजीकरण, प्रतिभूति पंजीकरण, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली प्रतिभूतियों के जारी होने और निजी निवेश प्रसाद, और प्रतिभूति व्यापार।
एसईसी फॉर्म 15-12 जी 1934 के प्रतिभूति विनिमय अधिनियम की धारा 12 (जी), 12 (एच), 13 और 15 (डी) के तहत अपनी कुछ रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की कंपनियों को जारी करता है। यदि वे सुरक्षा वर्ग सूची को समाप्त करने की योजना बनाते हैं तो कंपनियां इस फॉर्म का उपयोग कर सकती हैं। एसईसी फॉर्म 15-12G भी कुछ रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से राहत देने में कंपनियों की मदद कर सकता है। एसईसी फॉर्म 15-12 जी को पूरा करते समय, जारीकर्ताओं के पास निम्नलिखित के तहत रिपोर्टिंग को समाप्त करने या निलंबित करने का विकल्प होता है: नियम 12 जी -4 (ए) (1), नियम 12 जी -4 (ए) (2), नियम 12 एच -3 (बी)) (1) (i), नियम 12h-3 (b) (1) (ii), नियम 15d-6 और नियम 15d-22 (b)।
धारा 12 (छ)
एसईसी फॉर्म 15-12 जी कंपनियों को धारा 12 (जी) में आवश्यक प्रावधानों के तहत अपना पंजीकरण समाप्त करने की अनुमति देता है। 1934 के प्रतिभूति विनिमय अधिनियम की धारा 12 में सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के लिए पंजीकरण आवश्यकताओं का विवरण है। धारा 12 (जी) विशेष रूप से अंतरराज्यीय वाणिज्य में शामिल कंपनियों के लिए पंजीकरण आवश्यकताओं पर चर्चा करती है। धारा 12 (एच) धारा 12 (जी) के लिए रिपोर्टिंग छूट प्रदान करने के लिए एसईसी के अधिकार को रेखांकित करता है।
धारा 13 और 15 (डी)
एसईसी फॉर्म 15-12 जी कंपनियों को धारा 13 और 15 (डी) के तहत रिपोर्टिंग दायित्वों के निलंबन के लिए फाइल करने की अनुमति देता है। धारा 13 पूरी रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को रेखांकित करता है कंपनियों को धारा 12 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। धारा 15 (डी) प्रतिभूति विश्लेषक रिपोर्टिंग प्रक्रिया और ब्याज के संभावित संघर्षों का विवरण देता है जो सुरक्षा विश्लेषकों द्वारा प्रदान की गई विश्लेषक और शोध रिपोर्टों से हो सकता है।
