केवल पुनर्बीमा के लिए लाइसेंस प्राप्त है
पुनर्बीमा के लिए लाइसेंस केवल एक लाइसेंस है जो एक कंपनी को राज्य में पुनर्बीमा से संबंधित सेवाओं में संलग्न होने की अनुमति देता है जिसने लाइसेंस दिया है। इसका मतलब है कि वे केवल उस विशेष भूमिका के भीतर ही संचालन करने के लिए कड़ाई से सीमित हैं।
केवल पुनर्बीमा के लिए लाइसेंस प्राप्त करना
पुनर्बीमा के लिए लाइसेंस केवल पुनर्बीमा दलालों पर लागू होता है जो एक पुनर्भरण बीमाकर्ता की ओर से पुनर्बीमा के लिए बातचीत करते हैं, साथ ही पुनर्बीमा प्रबंधक जो एक पुनर्बीमाकर्ता के पुनर्बीमा व्यवसाय का प्रबंधन करते हैं।
राज्य पुनर्बीमा कंपनी के प्रकार को अलग कर सकते हैं जिसके साथ एक बीमाकर्ता काम करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए, एक राज्य को लाइसेंस प्राप्त पुनर्बीमा मध्यस्थ दलालों के साथ काम करने के लिए एक कंपनी की आवश्यकता हो सकती है, या लाइसेंस प्राप्त पुनर्बीमा प्रबंधकों के साथ काम करने के लिए बीमाकर्ता की आवश्यकता हो सकती है। राज्य के नियम किसी बीमा कंपनी को किसी ऐसे व्यक्ति या कंपनी के साथ काम करने से रोकते हैं जो लाइसेंस प्राप्त नहीं है।
राज्यों को प्रत्येक पुनर्बीमा प्रबंधक द्वारा प्रतिनिधित्व के लिए राज्य बीमा आयुक्त के साथ एक बांड दाखिल करने के लिए पुनर्बीमा प्रबंधक की आवश्यकता हो सकती है। इस बांड का उपयोग पुनर्बीमाकर्ता की सुरक्षा के लिए किया जाता है। राज्य बीमा आयुक्तों को संभावित वित्तीय समस्याओं या त्रुटियों और चूक से जुड़े संभावित दावों को शामिल करने वाली नीति को बनाए रखने के लिए पुनर्बीमा प्रबंधक या पुनर्बीमा दलाल की आवश्यकता हो सकती है।
विनियोजन और लाइसेंस केवल पुनर्बीमा के लिए
बीमा एक उच्च विनियमित क्षेत्र है, जिसमें कानूनों, नीतियों और उद्योग दिशानिर्देशों की एक विशाल श्रृंखला है, जिनका पालन पेशेवरों और व्यवसायों को करना चाहिए जो उस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं या संचालित करना चाहते हैं।
संघीय सरकार के विपरीत, राज्यों द्वारा बीमा को मुख्य रूप से विनियमित किया जाता है। इस कारण से, नियम और कानून एक राज्य से दूसरे राज्य में काफी भिन्न हो सकते हैं। राज्य बीमा आयुक्त और नियामक संस्थाएं बीमा पॉलिसियों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करती हैं, बीमा कंपनियों और दलालों को लाइसेंस प्रदान करती हैं, और यह सुनिश्चित करती हैं कि बीमा कंपनियां विलायक हैं। किसी भी अन्य बीमा कंपनियों या पेशेवरों की तरह, पुनर्बीमा बिचौलियों और पुनर्बीमा प्रबंधकों को बीमा के विनियमन को कवर करने वाले राज्य प्रावधानों के साथ-साथ विशेष रूप से पुनर्बीमा गतिविधियों से संबंधित गतिविधियों का पालन करना चाहिए। एक फर्म को दिया गया लाइसेंस उस फर्म के सभी सदस्यों को पुनर्बीमा मध्यस्थों के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करता है।
बीमा नियामक बीमा कंपनियों को इस आधार पर अलग-अलग तरीके से व्यवहार कर सकते हैं कि वे एक राज्य में एक कार्यालय को बनाए रखते हैं, जिसे एक अनिवासी माना जाता है। बीमा व्यवसाय के स्थान के बावजूद, किसी राज्य में व्यवसाय करने के लिए दलाल या बीमा कंपनी को लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए। एक बार दिए जाने के बाद, लाइसेंस समाप्त होने तक व्यवहार्य रहता है, या जब तक कि इसे रद्द या निलंबित नहीं किया जाता है। पुनर्बीमा में संलग्न व्यवसायों के लाइसेंस व्यक्तियों को दिए गए लाइसेंस की तुलना में जल्द ही समाप्त हो सकते हैं।
