नियोक्ता लाभ योजना में एक कर्मचारी को "निहित" माना जाता है, एक बार उन्होंने उस योजना से लाभ प्राप्त करने का अधिकार अर्जित किया है। क्लिफ वेस्टिंग तब होती है जब एक कर्मचारी एक निर्दिष्ट अवधि में आंशिक रूप से निहित होने के बजाय एक निर्दिष्ट समय में पूरी तरह से निहित हो जाता है।
"क्लिफ वेस्टिंग" का एक उदाहरण तब होगा जब कोई कर्मचारी 5 साल की पूर्णकालिक सेवा के बाद पेंशन योजना में पूरी तरह से निहित हो। यदि कर्मचारी को दो साल के रोजगार के बाद 20% निहित माना जाता है, तो 30% को रोजगार के तीन साल बाद, और 100% को रोजगार के बाद निहित 100% निहित माना जाता है। क्लिफ वेस्टिंग पेंशन प्लान में, यदि कोई कर्मचारी पूरी तरह से निहित होने से पहले कंपनी छोड़ देता है, तो उसे कोई सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलेगा।
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